कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़) भर्ती 2026 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी (Rural Horticulture Extension Officer - RHEO) के पदों पर होने वाली भर्ती, कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। सुकमा जिला, जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक और कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, वहाँ उद्यानिकी फसलों (फल, फूल, सब्जी, और मसाले) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
इस भर्ती के माध्यम से कृषि स्नातकों को सीधे किसानों से जुड़कर काम करने और राज्य के विकास में योगदान देने का मौका मिलता है। चूँकि आपने इस भर्ती के बारे में विस्तार
मासिक मानदेय आधारित (अस्थाई) नियुक्ति हेतु विज्ञापन जिला सुकमा अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी क्षेत्र विस्तार, विभागीय/केन्द्रीय योजनाओं के शतप्रतिशत क्रियान्वयन करने हेतु रिक्तपदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद अन्तर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर मासिक मानदेय आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। जिसके लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला सुकमा (छ०ग०) में दिनांक 06.08.2026 समय प्रातः 11.00 बजे से 24.08.2026 सायं 5.30 बजे तक संबंधित पद के विरूद्ध भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं आवश्यक दस्तावेजों का आवेदन पत्र का एक सेट स्व - प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित समय तक रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, संयुक्त जिला कार्यालय, कक्ष क्र. 26 सुकमा पिन नं. 494111 पते पर जमा करना अनिवार्य है। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:-
क्रं. पदनाम कार्यक्रम वेतन एकमुश्त रिक्त पद की संख्या 06
1 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी डीएमएफ
2 वेतन मान मासिक वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 एक मुश्त 26490.00
शैक्षणिक योग्यता :-
क्रमांक पदनाम कार्यक्रम योग्यता
1 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी डीएमएफ कृषि/उद्यानिकी/कृषि अभियांत्रिकी स्नातक
चयन प्रक्रिया:-
1. शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के प्रतिशत का 80 प्रतिशत अंक एवं अनुभव के लिये प्रति वर्ष 1 के अंक के
मान से अधिकतम 5 अंक प्रावधान होगा। शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं के कार्यानुभव ही मान्य होगें।
तथा साक्षात्कार के लिए 15 अंक निर्धारित है।
2. उक्त पद हेतु अंतिम चयन सूची, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के प्रतिशत का 80 प्रतिशत अंक एवं अनुभव
तथा साक्षात्कार से प्राप्त अंकों को जोडकर चयन सूची बनाई जायेगी। आवेदक के प्राप्तांक एक समान होने
की स्थिति में जिला सुकमा के आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी इस क्रम में जिले के आवेदक उपलब्ध न
होने पर बस्तर संभाग के आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी एवं उसके पश्चात् राज्य स्तर के आवेदक को
प्राथमिकता दी जावेगी।
नियुक्ति शर्ते:-
1. सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय डी.एम.एफ. मद अन्तर्गत देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ते/सुविधायें देय नही होगें।
2. उक्त पद पर नियुक्ति होने के उपरांत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवा मुक्त होने पर
आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के अनुपातिक आधार पर किया जावेगा।
3. प्रथम नियुक्ति के प्रथम छ: महीनें पश्चात् ही प्रसूति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 90 दिवस की होगी।
4. उक्त पद पर नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता एवं कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने
के स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकती है। भविष्य में विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती होने के स्थिति में
पद स्वतः निरस्त माने जायेगें। उक्त पद पर नियुक्ति अवधि समाप्ति होने पर सेवा स्वंयमेव समाप्त मानी
जावेगी।
5. प्रतीक्षा सूची की वैधता केवल 01 वर्ष रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्यागपत्र या किसी
भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इस प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में
एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान
या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
8. कार्य भारग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को पद स्थापना स्थान पर ही मुख्यालय
बनाकर निवास करना होगा।
9. प्रत्येक माह में कार्यप्रगति प्रतिवेदन नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना होगा उस आधार पर एक वर्ष का कार्य मूल्यांकन तैयार किया जावेगा।
10. नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा सुनवाई अवसर देने के पश्चात् सेवा समाप्त की जा सकेगी।
11. आदेश जारी तिथि के सप्ताह के भीतर कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला सुकमा में जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ पद भार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् पद
स्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देना होगा। विलंब के स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
12. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन पत्र
विचारणीय नही होगा।
13. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु लागु आरक्षण में नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान होगी।
14. भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम शर्तों में परिवर्तन होने पर आवेदकों को मान्य होगा।
15. भर्ती/प्रक्रिया सेवा के दौरान होने वाले किसी भी विवाद निर्मित होने पर अंतिम निर्णय लेने का सर्व
अधिकार जिला कलेक्टर जिला-सुकमा (छ०ग०) को होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य एवं बंधनकारी
होगा।
16. एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवायें स्वंयमेव समाप्त मानी
जावेगी।
17. सेवा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना/हड़ताल/प्रदर्शन इत्यादि में जाने की अनुमति नही होगी।
धरना/हड़ताल करने पर सेवा से वंचित करने का अधिकार जिलाधीश/कलेक्टर जिला-सुकमा को होगा।
18. सेवा प्रदाता पद से संबंधित काउंसलिंग में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन
नही होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
19. विज्ञापित पद के लिए अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन कमेटी द्वारा मेरिट के आधार पर निर्धारित कर
साक्षात्कार हेतु 01 पद के विरूद्ध अधिकतम 06 से 08 गुना तक अभियांर्थियों को चयन करने हेतु आमंत्रित
किया जायेगा।
20. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्ती बद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी
अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में संलग्न करें- 1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में
2. कृषि स्नातक
डिग्री प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग)
5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 10वीं/12वीं के अंकसूची
6. रोजगार पंजीयन
7. अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र।
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