क्रमांक/213/स्था./2025/ :- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2-10/2012/सात/4-ए भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014 परिपालन में तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों एवं कलेक्टर कार्यालय में लोकसेवा प्रबंधन विभाग के कार्य हेतु संविदा आधार पर 01-01 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 19500/- (उन्नीस हजार पांच सौ रूपये मात्र/-) लेवल- प्रतिमाह की दर से नियोजन हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने बाबत विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है :-
विभाग का नाम :- कार्यालय कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.) भर्ती 2024
रिक्त पदों की संख्या :- कुल 20 पदों
रिक्त पदों के नाम :-
• कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा)
विज्ञापन की तिथि :- 07 जनवरी 2025
आवेदन की शुरू तिथि :- 07 जनवरी 2025
आवेदन की अंतिम तिथि :- 15 फरवरी 2025
वेतनमान (सैलरी) :- संविदा का निश्चित वेतन प्रतिमाह न्यूनतम 19,500 रु /- देय होगा, पद के आधार पर।
योग्यता / अनिवार्यता :- शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज :-
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया :- आवेदक सागर जिले की वेबसाइट www.sagar.nic.in एवं MP Online Portal पर भी समस्त जानकारी देख सकते है।
आवेदन परीक्षा शुल्क :-
PWD/ST/SC - 0
OBC - 0
Ge - 0
आयु सीमा :-
4.1 उम्मीदवार म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिये।
42 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिये।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजन /महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 05 वर्ष की छूट नियत है।
43 आयु 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये शासकीय विभाग / उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों वो ७० पर्व की अतिरवित फूट प्राषा होगी।
नियम एवं शर्तें :-
आवेदक द्वारा दी गई सम्पूर्ण अर्हता अनुसार मेरिट सूची के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक सागर जिले की वेबसाइट www.sagar.nic.in एवं MP Online Portal पर भी समस्त जानकारी देख सकते है।
5.3 सभी विवादों का न्यायाविक क्षेत्र सागर रहेगा।
5.4 भोरेट सूची के आधार पर चयनित अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजीकर सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जातेगी।
पात्र आवेदकने की सूची सीपीसीती स्कोर कार्ड आधार पर निम्नानुसार प्रकिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। सी. पी.सी.टी. के स्कोर कार्ड में दो सेक्शन होते हैं प्रथम जान कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी एवं दूसरा सेक्शन नेट टाईपिन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) स्पीड होता है। नेट टाईविंग स्पीड के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एन्ट्री आपरेटर के लिए क्यालिफाईड होना आवश्यक होगा। हिन्दी एवं अंधेजी नेट हाईविंग स्पीड में क्वालिफाईड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर प्रोफिशिये सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होने हिन्दी एवं अंग्रजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो।
5.6 गदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशिवेन्सी में समान अंक होगे तो हिन्दी टाईपिग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा।
5.7 हिन्दी टाइपिंग में समान अक होने पर अग्रेजी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा।
मेरिट में भो आवेदकों को कम्प्यूटर रोफिशियेशी, हिची एवं अंग्रेजी पेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी।
6. नियुक्ति की शर्ते :-
6.1 संविदा पर नियुका कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
6.2 नियुक्ति के पश्चात जिले के सिविल सर्जन का (फिटनेस) चिकित्सा प्रमाण-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में
6.3 अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होगे।
6.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्ण नोटिस देकन अथवा एक गाह का पारिश्रनिक नगध जमा कर संविदा रोपा से त्यागपत्र दे सकता है।
6.5 नियुका संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्याक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
6.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार को संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अचया व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्या करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
6.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के पालन हेतु बाध्य होगा।
6.6 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन / कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सीधे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
6.9 नियुक्ति पत्र में दर्शायी गयी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त गाना जावेगा।
6.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी की आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
6.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरिन के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
6.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
6.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जायेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. प्रतीक्षा :-
चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी।
8. प्रतीक्षा सूची की वैधता :-
प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।
9. संविदा अवधि :-
9.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक गूल्यांकन किया जावेगा। प्रतिवर्ष चतर्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा।
8.2 संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जायेगा।
9.3 वार्षिकी मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किये जावेगें।
10. मानेदय :-
शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते / सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
11. यात्रा एवं दैनिक भत्ता :-
संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीग गाला करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
12. अवकाश :-
12.1 संविदा पर नियुका कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
12.2 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इस आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।
12.3 बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा।
13. स्थान परिवर्तन :-
संविदा के अतंर्गत नियुक्त कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
14. विशेष:-
14.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी ओर वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
14.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
14.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगे।
14.4 मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णक पालन किया जावेगा। उपरोक्त शर्तों के साथ संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पर सामान्य प्रशासन
14.5 विभाग मध्यप्रदेश शासन संविदा नीति दिनांक 22 जुलाई 2023 के उपबंध लागू होगे। यदि उपरोक्त शर्तों एवं सामान्य प्रशासन विभाग की नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंधों के मध्य किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति 22 जुलाई 2023 के उपबंध मान्य होगे।
15. विवादों का निपटारा किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
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