किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बालक कल्याण समितियों में रिक्तियों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन कर समिति का गठन/पुर्नगठन किया जाना है। इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से दिनांक 28/02/2025 तक आवेदन आमंत्रित हैं।
विभाग का नाम :- राज्य बाल संरक्षण समिति, छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़
रिक्त पदों की संख्या :- कुल 34 पदों
रिक्त पदों के नाम :-
• बालक कल्याण समिति के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों
• किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं
विज्ञापन की तिथि :- 18 जनवरी 2025
आवेदन की शुरू तिथि :- 18 जनवरी 2025
आवेदन की अंतिम तिथि :- 28 फरवरी 2025
वेतनमान (सैलरी) :- 2000/- प्रति बैठक / शासन द्वारा निर्धारित मानदेय
योग्यता / अनिवार्यता :- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही गाम्य की जायेगी।
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज :-
● 5 वीं
● 8 वी
● 10 वीं
● 12 वीं
● स्नातक,स्नातकोत्तर
● आधार कार्ड
● ड्राइविंग लाइसेंस
● परिचय पत्र
● पासपोर्ट साइज फोटो
● पेन कार्ड
● रोजगार पंजीयन
● मूल निवासी प्रमाण पत्र
● जाति प्रमाण पत्र
● अनुभव प्रमाण पत्र
● समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
आवेदन की प्रक्रिया :- . आवेदन प्रेषित करने का पता संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492002 आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें
आवेदन परीक्षा शुल्क :-
PWD/ST/SC - 0
OBC - 0
Ge - 0
आयु सीमा :-
अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए
नियम एवं शर्तें 5.1 आवेदक की आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 से की जायेगी।
5.2 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा, कार्यकाल शेष रहने की स्थिति में भी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही सामाजिक कार्यकर्ता (किशोर न्याय बोर्ड) एवं अध्यक्ष / सदस्य (बालक कल्याण समिति) स्वमेव अपने पद से पृथक होंगे।
5.3 बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता का चयन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 87 के अनुसार गठित बयन समिति द्वारा किया जायेगा।
5.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 4 (4) अनुसार
"बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, यथासंभव दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए।"
5.5 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल
(1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा। (3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते है।
(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
(5) यदि बोर्ड के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत की जाती है ती राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों की बाबत के सिवाय मामलों में आवश्यक जांच कराएगी न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास भेज दी जाएगी।
(6) राज्य सरकार दो मास की अवधि के भीतर जांच पूरा करेगी और एक मास के भीतर समुचित कार्यवाही करेगी।
(7) यदि संबंधित सदस्य के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज होता है तो यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार जांच करने और मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात या जो उपयुक्त समझे उत्तनी अवधि के लिए लंबित जांच के लिए सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकेगी।
5. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15 (4) के अनुसार बालक कल्याण समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे, परंतु इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी।
नियम (4क) अनुसार समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फार्म 49 के अनुसार शपथपत्र जमा करना होगा जिसमें अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 4 क में अधिकथित किसी भी शर्त से आवेदक को वर्जित न किया गया हो। समुचित सरकार मानदंड के अनुसार उसका सत्यापन करेगी।
नियम (4ख) अनुसार विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।
नियम (4ग) किसी गैर सरकारी संगठन या किसी संगठन, प्जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
स्पष्टीकरण शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
(क) परिवार का कोई भी सदस्य जो किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है।
(ख) घनिष्ठ संबंध किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है।
(ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहे व्यक्तियों के मामले।
(घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।
नियम (4घ) अनुसार यदि समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार आवश्यक जांच करेगी और दो माह की अवधि के भीतर जांच को पूरा करेगी और राज्य सरकार जांच के पूरा होने के एक माह के भीतर उचित कार्यवाही करेगी।
नियम (48) अनुसार राज्य सरकार द्वारा जांच किए बिना समिति के किसी अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मामले में उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।
नियम (4च) अनुसार यदि संबंधित अध्यक्ष या सदस्य के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो सरकार संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को तत्काल बिना जांच के लंबित करते हुए उचित अवधि के लिए, या जांच करने के पश्चात् और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निलंबित कर सकती है।
57 अधिनियम की धारा 4 (7) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा जांच करने के पश्चात समाप्त किया जा सकता है. यदि वह सदस्य (1) इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है,या (2) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मारा तक भाग लेने में असफल रहता है. या
(3) किसी वर्ष में न्यूनतम तीन चौथाई बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है. या
(4) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।
58 अधिनियम की धारा 27(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति क किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किये जाने के पश्चात् समाप्त की जायेगी, यदि
(१) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,
(2) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है.
(3) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में न्यूनतम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।
5.9 बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में चयन होने उपरांत प्रशिक्षण में नामांकित किये जाने पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5.10 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) के अनुसार बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते है।
5.11 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 88(4) के अनुसार
"चयन समिति योग्यता, बालको के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियो का मूल्यांकन करेगी।"
5.12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 88(5) अनुसार चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य
110 ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो,
(ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो,
(iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो,
(iv) दिवालिया न हो।
5.13 बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों को आवेदन पत्र की कंडिका 18.5 अनुसार शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5.14 सदस्यों को बोर्ड/ समिति सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अथवा निर्धारित दिवस में आहत बैठक में कम से कम छ घण्टे प्रति बैठक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
1) इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है,या (2) बोर्ड की कार्यवाहियों में बिना किसी विधिमान्य कारण के लगातार तीन मारा तक भाग लेने में असफल रहता है. या
(3) किसी वर्ष में न्यूनतम तीन चौथाई बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है. या
(4) सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान उपधारा (4) के अधीन अपात्र हो जाता है।
58 अधिनियम की धारा 27(7) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति क किसी सदस्य की नियुक्ति, जांच किये जाने के पश्चात् समाप्त की जायेगी, यदि
(१) वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,
(2) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है.
(3) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में न्यूनतम तीन चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।
5.9 बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में चयन होने उपरांत प्रशिक्षण में नामांकित किये जाने पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5.10 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) के अनुसार बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते है।
5.11 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 88(4) के अनुसार
"चयन समिति योग्यता, बालको के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियो का मूल्यांकन करेगी।"
5.12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 88(5) अनुसार चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य
110 ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो,
(ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो,
(iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो,
(iv) दिवालिया न हो।
5.13 बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों को आवेदन पत्र की कंडिका 18.5 अनुसार शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5.14 सदस्यों को बोर्ड/ समिति सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अथवा निर्धारित दिवस में आहत बैठक में कम से कम छ घण्टे प्रति बैठक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
515 सदस्यों की वर्ष में कम से कम तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।
5.16 प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपये 2000/ या शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रत्येक सदस्य को देय होगा।
5.17 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही गाम्य की जायेगी।
5.18 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वाछित प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित / सत्यापित अंकसूची संलग्न होना चाहिए ।
5.19 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को नियोक्ता / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव
प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा।
5.20 शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत नियमित कर्मचारी आवेदन हेतु अपात्र होंगे परन्तु ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं. जो बैठकों के लिए पर्याप्त समय दे सकते हो।
5.21 बोर्ड / समिति के रिक्त पद पर संबंधित जिले के स्थानीय निवासी को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।
522 निर्धारित संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के लिए प्रतीक्षा सूची का पैनल बनाया जायेगा।
5.23 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
4. चयन संबंधी समस्त जानकारी समय समय पर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की
जायेगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी के लिए www.cgstate.gov.in अथवा www.cgwed.gov.in का अवलोकन करते रहे। उपरोक्त विज्ञापन में कोई लिपिकीय त्रुटि की स्थिति में सुधार संभव होगा।
5. आवेदन प्रेषित करने का पता संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) पिन कोड 492002|
6. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें।
7. आवेदक का आवेदन दिनांक 28/02/2025 को सायं 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. प्राप्त आवेदनों के संबंध में गठितर प अंतिम एवं मान्य होगा।
9. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgstate.gov.in अधी cd.gov.in पर देखी जा सकती है।
10. सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा।
पीडीएफ फाइल लिंक
टेलीग्राम ग्रुप लिंक
फेसबुक ग्रुप लिंक
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