छत्तीसगढ़ राजपत्र
छत्तीसगढ़ शासन/सत्यमेव जयते/पंजीयन क्रमांक: "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015." क्रमांक 436 ] प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक: नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 6 अगस्त 2026 श्रावण 15, शक 1948
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अगस्त 2026
अधिसूचना
क्रमांक RULE-801/102/2026-GAD-1. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्र. 5 सन् 2026) की धारा 16 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के विभागांतर्गत विभिन्न कार्यालयों में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात्ः-
नियम
(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:
(1) ये नियम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल नियम, 2026 कहलायेगा।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
(2) परिभाषाएँ: इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026; (क्र. 5 सन् 2026);
- (ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, वह प्राधिकारी, जिसे विद्यमान कानूनों, सेवा नियमों या कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु सशक्त किया गया हो;
- (ग) "समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित समिति;
- (घ) "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन मण्डल के परीक्षा नियंत्रक के रूप में पदस्थ अधिकारी;
- (ङ) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जिन्हें छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (च) "सूची-अ" से अभिप्रेत है, द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों पर आधारित संक्षिप्त सूची, विज्ञापित पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूचीः परंतु "सूची-अ" सिर्फ उन्हीं पदों के लिए जारी की जाएगी, जिन पदों हेतु मण्डल की परीक्षा उपरांत द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा विहित है;
- (छ) "सूची-ब/ अंतिम आबंटन सूची" से अभिप्रेत है, अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, आवेदित पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर तैयार प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों की सूचीः परंतु यह कि, जिन पदों हेतु मण्डल की लिखित परीक्षा के उपरांत, द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा अपेक्षित है, उन पदों हेतु सूची-अ में से केवल कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र पाये गये अभ्यर्थी ही उनकी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर सूची-व में सम्मिलित किये जायेंगे;
- (ज) "समूह" से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिसूचित पदों का समूह;
- (झ) "संयुक्त चयन प्रक्रिया" से अभिप्रेत है, एक से अधिक विभाग अथवा एक ही विभाग के एक से अधिक पदों में तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चयन प्रक्रिया;
- (ञ) "कार्मिक" से अभिप्रेत है, मण्डल में नियुक्त अथवा पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी;
- (ट) "सचिव" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन मण्डल के सचिव के रूप में पदस्थ अधिकारी;
- (ठ) "उप-समूह" से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिसूचित पदों का उप-समूह;
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा नियमों/निर्देशों के प्रावधान लागू होंगे।
(3) मण्डल की पद संरचना एवं कार्मिक:
(1) मण्डल में एक परीक्षा नियंत्रक तथा ऐसी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे, जैसा कि शासन, मण्डल के परामर्श से अनुमोदित करे।
(2) शासन, मण्डल के परामर्श से अधिकारी और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर सकेगा।
(3) मण्डल, शासन द्वारा विहित किये गये नियमों के अनुसार कार्मिकों को नियुक्त कर सकेगा।
(4) मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी अपने पैतृक विभाग के सेवा नियमों से शासित होंगे।
(4) मण्डल के परीक्षा नियंत्रक की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:
(1) परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा संचालन संबंधी संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करेगा।
(2) परीक्षा से संबंधित कार्यों हेतु परीक्षा नियंत्रक, आहरण एवं संवितरण अधिकारी होगा, जो संपूर्ण कार्यवाही मण्डल द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार निष्पादित करेगा।
(3) परीक्षा नियंत्रक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विनियमों में विहित हो अथवा मण्डल द्वारा अध्यक्ष की अनुशंसा पर प्रत्यायोजित किया गया हो।
(5) मण्डल निधि का उपयोग:
(1) मण्डल प्राप्त निधियों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाते में जमा करेगा।
(2) मण्डल निधि का उपयोग, वित्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इस हेतु निर्मित विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
(6) मण्डल के लेखों का संपरीक्षण: मण्डल के लेखों का परीक्षण राज्य संपरीक्षक से कराया जाएगा।
(7) परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया:
(1) मण्डल तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिसूचित पदों एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु विभागों से पोर्टल के माध्यम से मांग पत्र निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त करेगा। विभागों से प्राप्त अन्य समकक्ष पदों (जिसकी शैक्षणिक अर्हता भिन्न है), जिसे अधिसूचित किये जाने की आवश्यकता है, के प्रस्ताव मण्डल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। अधिसूचना जारी होने के पश्चात् उन पदों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।
(2) प्राप्त मांग पत्रों के परीक्षण उपरांत, मण्डल समूह के अनुसार संक्षिप्त विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में व विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट पर जारी करेगा।
(3) विस्तृत विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, प्रवर्गवार रिक्तियों की संख्या, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया आदि का उल्लेख होगा।
(4) शासन द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षित प्रवर्गों के लिए रिक्त पदों की गणना का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। यदि गणना में कोई त्रुटि होती है, तो उसके लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।
(5) शासन द्वारा सीधी भर्ती हेतु समय-समय पर जारी आयु सीमा एवं इसमें छूट संबंधी निर्देश लागू होंगे।
(6) मण्डल, अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों को मण्डल की वेबसाइट में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आधार अधिप्रमाणन के साथ कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को प्राथमिकता क्रम (पद, विभाग, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी) देना अनिवार्य है, जो अपरिवर्तनीय होगा। प्राथमिकता क्रम में शामिल पदों पर ही अभ्यर्थी के चयन पर विचार किया जाएगा।
(7) मण्डल, लिखित परीक्षा बहु विकल्पीय प्रश्न (MCQ) पद्धति से आयोजित करेगा।
(8) मण्डल, 'समूहवार' परीक्षा आयोजित करेगा। जहां कोई समूह एक से अधिक उप-समूहों में विभाजित है, वहां प्रत्येक उप-समूह के लिए पृथक से परीक्षा आयोजित करेगा।
(9) मण्डल, परीक्षा उपरांत प्रश्नों के मॉडल उत्तर प्रकाशित करेगा तथा अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति आमंत्रित करेगा। ऐसी दावा आपत्तियों पर विचार कर उसका निराकरण मण्डल के विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
(10) परीक्षा परिणाम ऑनलाईन जारी किया जाएगाः परंतु यह कि, जिन पदों हेतु मण्डल की द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा/शारीरिक भौतिक परीक्षण अपेक्षित हो, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्राथमिकता के आधार पर (विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार संख्या के 15 गुना को सम्मिलित करते हुए) "सूची-अ" विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
(एक) द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति का होगा।
(दो) विभाग को द्वितीय चरण की परीक्षा, 3 माह की निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करनी होगी।
(तीन) द्वितीय चरण की परीक्षा में अनुपस्थित किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।
(चार) द्वितीय चरण की परीक्षा पूर्ण होने पर, संबंधित विभाग अभ्यर्थियों की अर्हता तथा अनर्हता की सूची मण्डल को उपलब्ध करायेगा।
(पाँच) द्वितीय चरण पूर्ण होने के उपरांत ही, अंतिम परिणाम अधिकारिक रूप से ऑनलाईन घोषित किया जाएगा।
(11) लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर अंतिम आवंटन "सूची-व" जारी की जाएगीः परन्तु यह कि, कौशल परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित पदों के लिए, "सूची-अ" के अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा के अंक, पदों की प्राथमिकता तथा आरक्षण नियमों के आधार पर अर्हित हों, उन्हें "सूची-ब" में शामिल किया जायेगाः
(एक) समूह में विशेष अनिवार्य योग्यता अपेक्षित रखने वाले पदों के लिए पृथक अंतिम आवंटन (सूची-ब) जारी की जाएगी।
(दो) अंतिम आवंटन सूची-व में अभ्यर्थियों को 15 दिवस की समय-सीमा के भीतर आधार अधिप्रमाणन तथा अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।
(तीन) अंतिम आंवटन सूची 'व' के पश्चात्, कोई भी प्रतीक्षा, परोक्ष या आरक्षित सूची (रिजर्व सूची) जारी नहीं की जाएगी।
(12) मण्डल, संबंधित विभागों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समय सारणी सहित अंतिम आवंटन सूची (सूची-ब) उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का विवरण, पोर्टल, एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा।
(13) (एक) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन, संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित तारीख पर किया जायेगा।
(दो) आपातिक स्थिति में, विभाग द्वारा सत्यापन की तारीख में परिवर्तन किया जा सकेगा।
(तीन) जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज, भौतिक सत्यापन के दौरान सही पाये जायेंगे, उन्हें इसकी सूचना दी जायेगी तथा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
(चार) अभ्यर्थी जिसके दस्तावेज भौतिक सत्यापन में त्रुटिपूर्ण पाये जायेंगे, उन्हें विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरांत पोर्टल में उनका विवरण प्रविष्टि तथा समक्ष में सूचित किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 7 दिवस के भीतर दस्तावेज सत्यापन के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल पर अपना दावा दर्ज कर सकेंगे। ऐसे प्राप्त दावा आपत्ति को विभाग के द्वारा 15 दिवस के भीतर सकारण आदेश द्वारा निराकृत कर अभ्यर्थी को सूचित करेगा एवं पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि की जायेगी। विभाग ऐसे अभ्यर्थी को दस्तावेज सहित भौतिक सत्यापन हेतु पुनः आहूत कर सकेगा।
(पाँच) दस्तावेज सत्यापन तथा नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही, संबंधित विभाग द्वारा मण्डल से सूची-व प्राप्त होने के 1 माह के भीतर पूर्ण करनी होगी।
(छः) दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।
(14) नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर, अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति सहित संबंधित कार्यालय के समक्ष उपस्थित होगा। उक्त अवधि के पश्चात् अपवादिक परिस्थितियों, जिसे लिखित में दर्ज कर विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, के सिवाय समयावृद्धि नहीं की जायेगी।
(15) विभाग, पोर्टल पर नियुक्ति पत्र के विरूद्ध अभ्यर्थी की उपस्थिति की प्रास्थिति दर्ज करेगा तथा उसका अनुमोदन करेगा।
(16) समस्त अभ्यर्थी, जो निर्धारित समयावधि के भीतर उपस्थिति देने में विफल रहते हैं, तो जारी नियुक्ति पत्र की तारीख से 30 दिवस पश्चात उक्त पदों को रिक्त समझा जाएगा।
(17) जहां अभ्यर्थी उसको आबंटित पदों के लिए मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा; उस परीक्षा में उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए हस्तांतरणीय नहीं होगी।
(18) अंतिम आवंटन सूची 'व' की वैधता, जारी दिनांक से 6 माह के लिए होगी।
(19) अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने एवं उपस्थिति से संबंधित समस्त कार्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से निष्पादित किये जायेंगे। ऐसा न करने पर उत्तरदायी नियुक्ति प्राधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
(20) मण्डल प्रत्येक वर्ष के अगस्त माह में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिए परीक्षा कैलेण्डर जारी करेगा।
(8) व्यावसायिक/शैक्षणिक पात्रता परीक्षाएँ:
(1) राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं या पात्रता परीक्षाओं के लिए, मण्डल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में आगामी वर्ष का संभावित कैलेण्डर (समय-सारणी) जारी करेगा।
(2) पश्चातवर्ती पात्रता संबंधी किन्हीं संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, मण्डल, परीक्षा संचालन संबंधी दिशानिर्देशों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करेगा।
(9) अनुचित साधनों के प्रतिषेध संबंधी निर्देश: छत्तीसगढ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026 (2026 का 3) के प्रावधानों तथा मण्डल के अनुचित साधनों संबंधी विनियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
(10) कठिनाईयों का निराकरण करने की शक्ति:
(1) यदि इन नियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सामान्य प्रशासन विभाग, आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो अधिनियम के उपबंधों से संगत हों। ऐसे आदेश इन नियमों के प्रारंभ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् जारी नहीं किये जायेंगे।
(2) इस अधिसूचना से पूर्व लागू नियम तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि उन्हें अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये पश्चातवर्ती नियमों द्वारा अधिभावी या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।
(11) निरसन एवं व्यावृत्ति: इन नियमों के लागू होने से पूर्व मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों के अंतर्गत बनाये गये तत्कालीन विनियम अथवा की गयी कार्यवाहियाँ, अप्रभावित रहेंगी।
